मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का किया शुरुवात। 

लघु उद्यमी योजना बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। 

लघु उद्यमी योजना के आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।

 लघु उद्यमी योजना में परिवार के कोई एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।

 लघु उद्यमी योजना में आवेदक बिहार स्थाई निवासी तथा गरीब और बेरोजगार की श्रेणी से होनी चाहिए।

 लघु उद्यमी योजना में आवेदक को उद्योग से संबंधित व्यवसायों को शामिल करने वाला लघु या मध्यम उद्यम बनाने की योजना होनी चाहिए।

 लघु उद्यमी योजना में महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), (SC/ST), (OBC) को सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त होती हैं।

 लघु उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभुकों की मासिक आय ₹6000 से कम तथा सालाना आय ₹72,000 से कम होनी चाहिए। 

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